बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने बारादरी थाना पुलिस के जरिये बुधवार को फरहत के घर नोटिस तामील कराया था। नोटिस में मकान के निर्माण को अवैध ठहराते हुए 3 अक्टूबर से पहले उसे खाली कराने की जिम्मेदारी पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने फरहत के परिजनों से मकान खाली करने के लिए कहा, लेकिन कल शाम तक मकान खाली नहीं हुआ।
सूत्रों के मुताबिक, मौलाना तौकीर रजा खान को पनाह देने के आरोपी फरहत के फाइक इंक्लेव स्थित इस तीन मंजिला मकान को BDA आज (गुरुवार, 3 अक्टूबर, 2025) सील कर सकता है। फरहत को हाल ही में 26 सितंबर को शहर में हुए हिंसक बवाल के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वह इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का करीबी बताया जाता है।
बवाल के बाद एक्शन में प्रशासन
26 सितंबर को हुए उपद्रव के बाद जिला प्रशासन और BDA एक्शन में हैं। प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों और उनके करीबियों की अवैध संपत्तियों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है। फरहत का मकान इसी कड़ी में BDA के निशाने पर आया है। BDA अधिकारियों के अनुसार, फरहत का 120 वर्ग मीटर का यह मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया गया था।
अन्य करीबियों पर भी कार्रवाई
फरहत के अलावा, मौलाना तौकीर के एक अन्य करीबी और कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ से जुड़े तीन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों— स्काईलार्क होटल, फहम लॉन और फ्लोरा गार्डन— को भी BDA ने पहले ही सील कर दिया है। उन पर भी सरकारी जमीन और सीलिंग क्षेत्र पर अतिक्रमण का आरोप है। BDA उपाध्यक्ष डॉ. मणिकंदन ए. ने स्पष्ट किया है कि सरकारी और सीलिंग की जमीन पर हुए अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और नियमानुसार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई वीडियो फुटेज और डिजिटल सबूतों के आधार पर की जा रही है और किसी भी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन शांति भंग करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

