उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के लिए पत्रकार पंजीकरण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य पत्रकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पत्रकार पंजीकरण योजना के अंतर्गत श्रम विभाग के सहयोग से राज्यभर में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका लाभ उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जो इस योजना के तहत पंजीकृत होंगे।
इस योजना के तहत पंजीकृत पत्रकारों को कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रमुख रूप से 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा, 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, और विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता शामिल है। यही नहीं, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन भी इस योजना में दी जाएगी। यह कदम पत्रकारों के आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
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पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड और पैन कार्ड की अनिवार्यता है। साथ ही, आवेदक की अधिकतम आयु 59 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी प्रकार का सरकारी सेवक नहीं होना चाहिए। यह शर्तें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि योजना उन स्वतंत्र पत्रकारों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो निजी अथवा ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रहे हैं।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ सिंह और प्रदेश महामंत्री संजय द्विवेदी ने सभी जिलाध्यक्षों और मंत्रियों से अपील की है कि वे अपने जनपद के जिला श्रम अधिकारी से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक पत्रकार साथियों का पंजीकरण कराएं ताकि उन्हें इस लाभकारी योजना का सीधा फायदा मिल सके।
इस योजना से न केवल पत्रकारों की कार्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि उन्हें एक निश्चित सामाजिक आधार भी प्राप्त होगा। प्रदेश सरकार का यह प्रयास ग्रामीण और क्षेत्रीय पत्रकारों के लिए विशेष रूप से सराहनीय है, जो अक्सर आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में कार्य करते हैं।

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