November 13, 2025

ट्रेन में बैठने जा रहे हैं तो जरा यह नए नियम भी जान लीजिए

नई दिल्ली। अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं और बिना हेडफोन के तेज आवाज में गाने सुनते हैं या स्पीकर पर फोन पर जोर-जोर से बात करते हैं, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के आराम और शांति को बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। खासकर रात 10 बजे के बाद इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है।

रेलवे ने यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ‘आफ्टर 10 पीएम रूल’ लागू किया है। इसके तहत, रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शांति बनाए रखना अनिवार्य है। इस नियम के अनुसार, कोई भी यात्री तेज आवाज में गाने या वीडियो नहीं चला सकता है, और न ही फोन पर जोर-जोर से बात कर सकता है।

यदि किसी यात्री की इस तरह की हरकतों से दूसरों को परेशानी होती है, तो इसे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। रेलवे का कहना है कि यह नियम सभी यात्रियों के आराम और नींद को प्राथमिकता देने के लिए बनाया गया है।रेलवे एक्ट, 1989 की धारा 145 के तहत, ट्रेन में शांति भंग करना या दूसरे यात्रियों को परेशान करना एक दंडनीय अपराध है।

बिना हेडफोन के तेज आवाज में गाने सुनने या स्पीकर पर फोन पर बात करने वाले यात्रियों को पहले चेतावनी दी जा सकती है। इसके बाद भी अगर वे नहीं मानते हैं तो उन पर 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। गंभीर मामलों में, यात्री को अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है।

इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी रेलवे पुलिस (RPF) और टीटीई को सौंपी गई है।ये नियम सभी प्रकार के कोचों- स्लीपर, एसी और जनरल- पर समान रूप से लागू होते हैं। हालांकि, एसी और स्लीपर कोच में रेलवे स्टाफ की अधिक मौजूदगी के कारण इन नियमों का पालन आसानी से सुनिश्चित किया जाता है। जनरल कोच में निगरानी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन सभी यात्रियों पर ये नियम समान रूप से लागू होते हैं।

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