विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट, कोर्ट संख्या 44, प्रण विजय सिंह ने थाना बदोसराय से संबंधित आठ वर्षीया नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त रमेश को पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास के दण्ड से दंडित किया है साथ ही उस पर रुपए 21000/= का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक अजय सिंह, योगेन्द्र सिंह और पुरुषोत्तम मिश्रा के अनुसार बदोसराय थानांतर्गत एक गांव की वादिनी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी दो पुत्रिया 8 वर्षीय पीड़िता वी 6 वर्षीय उसकी बहन गांव के ही रमेश मास्टर के घर 5 अप्रैल 2023 को दिन में 11:00 बजे पढ़ने गई थी। छोटी बेटी घर वापस आ गई ,लेकिन बड़ी बेटी/पीड़िता 2:30 बजे के आसपास घर लौट कर आई और चारपाई पर लेट गई ।कुछ देर के बाद वह दर्द से कराहने लगी तब मैंने उसको देखा तो उसके पेशाब के रास्ते से खून बह रहा था। पुछने पर उसने बताया कि जब मैं रमेश मास्टर के यहां और दूसरी लड़कियों के साथ पढ़ रही थी तभी छुट्टी के बाद रमेश मास्टर ने सारी लड़कियों को घर भेज दिया।
मुझे दरवाजा बंद करके मेरा मुंह दबा दिया और मेरे साथ गलत काम किया जिससे मुझे बहुत दर्द हो रहा था तब भी मास्टर ने मुझे एक टिकिया देकर कहा कि इसे खा लो दर्द नहीं होगा। और धमकी भी दिया कि अगर घर में किसी को बताओगी तुम्हें और तुम्हारे घरवालों को जान से मार डालूंगा। पीड़िता ने पुलिस और मजिस्ट्रेट को दिए अपने बयानो के साथ ही न्यायालय पर सशपथ बयान में भी रमेश मास्टर द्वारा उसके साथ बलात्कार करने की बात कही थी।
पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण के दौरान घटना से चोटें आने के कारण उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज लखनऊ इलाज हेतु रेफर किया गया था। कोर्ट में पीड़िता सहित अन्य गवाहों के बयान, चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट और दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जज प्रण विजय सिंह ने अभियुक्त रमेश को दोषी पाते हुए उसे पॉक्सो एक्ट की धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा इक्कीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
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